श्रीलंका की एक अदालत ने एक बेहद रोचक फैसले में एक महिला को अपने प्रेमी के साथ बेवफाई करने की सज़ा के तौर पर पचास लाख रुपए का मुआवजा चुकाने का निर्देश दिया है | इस महिला पर आरोप था कि उसने अपने पुराने प्रेमी से वादा करने के बावजूद शादी नही की |
अजीथनंदन प्रसन्ना नाम के एक व्यक्ति ने अपने प्रेमिका पर मुकदमा दायर किया था | प्रसन्ना ने आरोप लगाया था की उसकी प्रेमिका ने उससे शादी का झूठा वादा कर उसके साथ बेवफाई की | अदालत ने उक्त महिला को दोषी पाया | अदालत ने महिला को आदेश दिया कि वह अपने पुराने प्रेमी को पचास लाख रुपए का मुआवजा दे | कोलम्बो के जिला न्यायधीश विक्रम कालूआरचची ने प्रसन्ना कि महिला मित्र शिरोमली मलकंठी को उक्त मुआवजे कि भरपाई का आदेश दिया | प्रसन्ना और मलकंठी १९९९ में उस समय परस्पर करीब आए जब दोनों ओमान कि एक कपड़ा फैक्टरी में काम करते थे |
Subscribe to maithil by Email
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें